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बेंग्लुरु। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के आई मोनेटरी एडवाइजरी (आईएमए) घोटाले मामले में शनिवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग को सशर्त जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक अदालत ने स्वास्थ्य के आधार पर बेग की जमानत को मंजूरी देते हुये उसे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना शहर न छोड़ने, पासपोर्ट जमा कराने, हर महीने दूसरे और चाैथे सोमवार को अधिकारियों के सामने पेश होने और जांच में सीबीआई को सहयोग करने के निर्देश दिये हैं। श्री बेग के वकील शशिकिरण शेट्टी ने तर्क दिया कि सीबीआई ने श्री बेग की पूछताछ पूरी कर ली है। जब भी जांच अधिकारियों द्वारा उनके मुवक्किल को बुलाया जाएगा वह सहयोग करेंगे और उनके सामने पेश होंगे।
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