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Kolkata कोलकाता : सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सोमवार दोपहर 2.45 बजे आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी को सजा सुनाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपी संजय रॉय के लिए "मृत्युदंड" की मांग की। धारा के दंडों को समझाते हुए, अदालत ने आरोपी संजय रॉय से कहा, "मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आप पर क्या आरोप लगाए गए हैं और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं।"
अपने आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, आरोपी संजय रॉय ने दावा किया कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे "झूठा फंसाया जा रहा है।" "मैंने कुछ भी नहीं किया है, न ही बलात्कार और न ही हत्या। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आपने सब कुछ देखा है। मैं निर्दोष हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए..." आरोपी संजय रॉय ने कहा।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि भले ही मामला "दुर्लभतम" हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है... सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए..." हालांकि, पीड़िता के परिवार के वकील ने कहा, "मैं अधिकतम सजा के तौर पर मौत की सजा चाहता हूं..." इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में जांच में सहयोग किया है और वे हमेशा चाहती थीं कि पीड़िता को न्याय मिले। बनर्जी ने यह बात सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले कही। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "हमने जांच में सहयोग किया है...हमने न्याय की मांग की थी लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय मिले।" इससे पहले आज मृतक डॉक्टर के पिता ने मांग की कि आरोपी संजय रॉय को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अपराध में उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं।
पीड़िता के पिता ने संवाददाताओं से कहा, "...उसने (आरोपी संजय रॉय) शनिवार को बोलने की कोशिश की, अदालत ने उसे सोमवार को बोलने के लिए कहा। हमें नहीं पता कि वह क्या कहेगा। वह एक अपराधी है, उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं...उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।"
शनिवार को सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने आरजी कर ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है। अदालत ने कहा, "आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।"
यह मामला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस मामले ने व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। घटना के बाद अस्पताल के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। (एएनआई)
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Rani Sahu
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