भारत

पुजारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा रिटायर्ड आर्मीमैन, बेटी को भगाने का लगाया आरोप

Nilmani Pal
26 Dec 2024 2:17 AM GMT
पुजारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा रिटायर्ड आर्मीमैन, बेटी को भगाने का लगाया आरोप
x
पढ़े पूरी खबर

गुजरात। मेघानीनगर में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी जवान ने पिछले 6 महीने से गायब अपनी बेटी की जानकारी पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस दायर की है. जिसमें कहा गया है कि अहमदाबाद के एसजी हाईवे स्थित इस्कॉन मंदिर के पुजारियों द्वारा किए गए ब्रेनवाश की वजह से उनकी बेटी मथुरा के पुजारी के साथ भाग गई है.

गुजरात हाईकोर्ट में दायर हेबियस कॉर्पस में कहा गया है कि उनकी बेटी को भक्ति में रुचि होने की वजह से वह नियमित रूप से अहमदाबाद के एसजी हाईवे स्थित इस्कॉन मंदिर में जाया करती थी. जिसकी वजह से मंदिर के पुजारियों के साथ संपर्क में आने के बाद वह मंदिर में कृष्णलीला पर होने वाले बोध में मौजूद रहती थी. जिसका लाभ उठाकर मंदिर के पुजारियों द्वारा उसका ब्रेनवाश किया गया. बेटी पुजारियों के प्रभाव में आकर जून महीने में 23 तोला सोना और 3.62 लाख रुपये कैश लेकर मंदिर के पुजारी के साथ भाग गई.

अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पर आरोप लगाते हुए आर्मी जवान द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस में कहा गया है कि उनकी बेटी को मंदिर के पुजारियों द्वारा कैद करके उसे ड्रग्स दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बेटी की जान को खतरा है. आर्मी के जवान ने कहा है कि राजस्थान के एक इस्कॉनवासी ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी को मथुरा के एक शिष्य के साथ भगा दिया गया है. रिटायर्ड जवान द्वारा दायर की गई हेबियस कॉर्पस को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट द्वारा गुजरात सरकार, अहमदाबाद सीपी, मेघानीनगर के इंस्पेक्टर, निलेश देशवानी, सुंदरमामा प्रभु, मुरली मनोहर प्रभु, अंकिता सिंधी, हरिशंकरदास महाराज, अक्षयतिथि कुमारी, मोहित प्रभुजी महाराज और शिमला शेरसिंग राजपुरोहित को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की है.

Next Story