भारत
प्रमोशन में आरक्षण: 'मनोहर' सौगात से दलित कर्मचारियों में हर्ष
Shantanu Roy
9 Oct 2023 10:07 AM GMT
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यमुनानगर। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं नगर निगम मेयर मदन चौहान के साथ चमार महासभा, डेरा बाबा लाल दास सभा और कई कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का पुष्पगुच्छ व पटका पहनाकर आभार जताया। मेयर मदन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों के हित के लिए रोजाना नई नई योजनाएं ला रहे हैं। सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखकर योजनाएं बनाई जा रही है। सबसे अधिक आम जनता के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लेकर दलित समाज की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है।
एससी वर्ग के कर्मचारियों को दीवाली व दशहरा से पहले यह सौगात देकर हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पिछली सरकारें केवल दलितों के नाम पर वोट लेने का काम करती थी। भाजपा सरकार ने दलितों के लिए अनेक कार्य किए हैं और आगे भी करती रहेंगी। मेयर चौहान ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत एससी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा के लिए स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत आरक्षित रखा जाएगा। प्रदेश में फिलहाल ग्रुप-सी के 74850 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें राज्य में 48140 कर्मचारी कार्यरत हैं। ग्रुप-ए और बी 4285 पद एससी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। 20 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद ग्रुप-ए और बी के 13742 पद एससी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इनमें 1770 ग्रुप-ए और 11972 पद ग्रुप-बी के रहेंगे। किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों पर आरक्षण लागू होगा। वहीं, गैर-एससी कर्मचारी जिन्हें पहले समूह ए या बी पदों पर पदोन्नत किया है, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती में रोस्टर अंक लागू होंगे।
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Shantanu Roy
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