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फटकार: रेस्ट्रॉन्ट ने 40 पैसे ज्यादा लिए तो कर दिया केस, वसूलने के चक्कर में लगा 10000 गुना जुर्माना

jantaserishta.com
15 March 2022 9:08 AM GMT
फटकार: रेस्ट्रॉन्ट ने 40 पैसे ज्यादा लिए तो कर दिया केस, वसूलने के चक्कर में लगा 10000 गुना जुर्माना
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जानें पूरा मामला।

बेंगलुरू: क्या आप रेस्त्रां में खाना खाने जाते हैं? अगर आपसे कोई ये वाल पूछे तो आपका जवाब होगा हां बिल्कुल जाते हैं और अपनी पसंद का स्वादिष्ट खाना भी खाते हैं. लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि क्या आप रेस्त्रां के बिल में पैसे-पैसे का हिसाब लगाते हैं? तो शायद आपका जवाब न होगा. आपने बेशक बिल में पैसे-पैसे का हिसाब न रखा हो, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक शख्स ने न सिर्फ बिल में पैसे-पैसे का हिसाब रखा बल्कि 40 पैसे ज्यादा लेने पर रेस्त्रां के खिलाफ केस भी कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला मई 2021 का है. मूर्ति नामक शख्स बेंगलुरु के एक होटल में खाना खाने गया था. इस पूरे खाने का बिल 265 रुपये था. लेकिन रेस्त्रां ने मूर्ति को 265.60 का बिल थमाया. मूर्ति ने इसके बारे में रेस्त्रां के स्टाफ से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. 40 पैसे का हिसाब न मिलने पर मूर्ति ने रेस्त्रां पर ग्राहकों को लूटने का आरोप लगाया. इतना नहीं मूर्ति ने इस मामले पर कंज्यूमर कोर्ट में याचिका दायर की और रेस्त्रां से 1 हजार रुपये के हर्जाने की मांग की. हालांकि शख्स का यह दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया और उसे 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ गया. यानि की शख्स पर 10000 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.
कोर्ट में मूर्ति ने खुद ही अपने केस की पैरवी की. कंज्यूमर कोर्ट में दायर याचिका में मूर्ति ने कहा कि वह रेस्त्रां में हुई इस घटना से काफी परेशान है. उन्हें बिल से ज्यादा पैसे चुकाने के कारण सदमा लगा है.
मूर्ति की याचिका पर कोर्ट में 8 महीने तक सुनवाई चली. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने मूर्ति को फटकार लगाई. न्यायालय ने कहा कि मूर्ति की याचिका सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही है. साथ ही कोर्ट ने मूर्ति पर जुर्माना भी लगाया. उन्हें 2000 रेस्त्रां को और 2000 कोर्ट को बतौर फाइन देने का आदेश दिय है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर मूर्ति 30 दिनों के भीतर जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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