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जबरन वसूली के आरोप में निलंबित आईपीएस को राहत, डीसीपी हुए बहाल

jantaserishta.com
30 Jun 2023 11:21 AM IST
जबरन वसूली के आरोप में निलंबित आईपीएस को राहत, डीसीपी हुए बहाल
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जानें पूरा मामला.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को बहाल करने का फैसला किया है, जिन्हें कथित जबरन वसूली मामले में नाम आने के बाद मार्च 2022 में निलंबित कर दिया गया था। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
मुंबई के पुलिस उपायुक्त (द्वितीय) रहे त्रिपाठी पर प्रभावशाली भुलेश्वर अंगड़िया एसोसिएशन (देश के विभिन्न हिस्सों में नकदी, गहने, हीरे या अन्य कीमती सामान पहुंचाने वाले पारंपरिक निजी कूरियर) द्वारा जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे। शिकायत के बाद फरवरी 2022 में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा दो पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया और उनके खिलाफ जबरन वसूली, डकैती, गलत तरीके से कारावास आदि के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में त्रिपाठी का नाम एफआईआर में जोड़ा गया।
इसके बाद त्रिपाठी जो कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए थे और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, ने दो बार सेवा में बहाली के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि, उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया और उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए तीसरी अपील की कि किसी अधिकारी को तीन महीने से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है।
पिछले हफ्ते, मुख्य सचिव मनोज सौनिक की अध्यक्षता में राज्य सरकार की निलंबन समीक्षा समिति ने बैठक की और त्रिपाठी के निलंबन को रद्द करने का फैसला किया और गृह विभाग को इसकी जानकारी दी। अब पुलिस विभाग उनकी नई पोस्टिंग पर फैसला लेगा, जो फिलहाल कम महत्वपूर्ण होने की संभावना है।
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