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पीएम मोदी पर बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक

jantaserishta.com
13 Oct 2026 12:31 PM IST
पीएम मोदी पर बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सुनवाई पर रोक
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह मामला 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा है और महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस की सुनवाई पर लगाई रोक
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।
यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वर्ष 2019 में दिए गए बयानों से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उनके बयान से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की छवि को नुकसान पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और शिकायत दर्ज कराने वाले एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। अब दोनों पक्षों को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की थी। इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए।
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरगांव के मजिस्ट्रेट अदालत के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था। इसी आदेश के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने का रास्ता खुला था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में दिए गए अपने उस निर्देश को भी जारी रखा था, जिसके तहत मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टालने को कहा गया था।
राहुल गांधी ने 20 सितंबर ...
इस मामले की शुरुआत शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की ओर से लगाए गए आरोपों से हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह भाजपा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिए गए बयानों से उन्हें ठेस पहुंची है।
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में आयोजित एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन बयानों के जरिए प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
श्रीश्रीमल ने यह भी दावा किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियां केवल प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनसे भाजपा के सदस्यों और प्रधानमंत्री से जुड़े भारतीय नागरिकों पर भी आरोप लगाए गए थे। ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं। मामले में अदालत की ओर से अंतिम दोषसिद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई पर रोक लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कानूनी आधार पर राहत मांगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्यवाही के दौरान इस चुनौती और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।
फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनवाई पर रोक लगाने तक सीमित है। इसे मानहानि के आरोपों पर अंतिम फैसला या राहुल गांधी को मामले में दोषमुक्त किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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