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हाईकोर्ट
Bharatpur भरतपुर: नासिर-जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भरतपुर की सेवर जेल से रिहा कर दिया गया। करीब ढाई साल जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली है। उसकी रिहाई के दौरान प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी।
जेल से बाहर लाते समय मोनू मानेसर को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाई गई थी और पुलिस की कई गाड़ियों ने उसके वाहन को एस्कॉर्ट किया। सुरक्षा के मद्देनजर जेल परिसर और आसपास के इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया था। मोनू मानेसर को लेने के लिए हरियाणा से कई गौसेवक भी भरतपुर पहुंचे थे। मोनू मानेसर के वकील नवीन कुमार जांगड़ा ने बताया कि यह मामला काफी चर्चित रहा है और लगभग ढाई साल बाद अदालत से जमानत मिलने के बाद उसे रिहा किया गया है। फिलहाल मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।
दरअसल, फरवरी 2023 में राजस्थान के डीग जिले के घाटमीका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के लापता होने का मामला सामने आया था। 15 फरवरी 2023 को दोनों के गायब होने की रिपोर्ट गोपालगढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके अगले दिन 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में एक जली हुई कार बरामद हुई थी, जिसमें दो लोगों के कंकाल मिले थे। बाद में जांच में पुष्टि हुई कि ये कंकाल नासिर और जुनैद के थे।
पुलिस जांच के दौरान शुरुआत में आठ लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन बाद में इस मामले में मोनू मानेसर समेत करीब 22 लोगों को आरोपी बनाया गया। सितंबर 2023 में पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया था। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित उर्फ मोनू मानेसर है। वह खुद को बजरंग दल और गौरक्षा से जुड़ा बताता रहा है। फिलहाल जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ गया है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
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