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झारखंड में लॉकडाउन में मिली छूट, एक जगह जमा हो सकते है 500 लोग

Rani Sahu
29 Oct 2021 3:12 PM GMT
झारखंड में लॉकडाउन में मिली छूट, एक जगह जमा हो सकते है 500 लोग
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झारखंड में इन दिनों कोरोना संक्रमण के नये मामले आने कफी कम हो गये हैं

झारखंड में इन दिनों कोरोना संक्रमण के नये मामले आने कफी कम हो गये हैं. इसे देखते हुए अब लॉकडाउन के शर्तों में ढील दी गयी है. कोरोना लॉकडाउन में छूट दिये जाने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ बैठक की. बैठक के बाद नियमों में ढील दी गयी है. इससे आम आदमी समेत कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी. हालांकि छूट के साथ-साथ गाइडलाइंस भी जारी किये गये हैं. इन गाइडलाइंस का सभी को पालन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इन नियमों पर मिली ढील
आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा. अधिकतम 500 लोगों को एक जगह पर जमा हो सकते हैं.
इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों अथवा हॉल के 50 प्रतिशत क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.
500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी.
मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर जारी प्रतिबंध बरकरार रहेगा.
रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी. संडे लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया.
दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं.
10वीं एवं उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी. अब 10वीं कक्षा के छात्र कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं.
आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की अनुमति दी गयी है. पर इसके लिए संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा.
खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई.
पिछले वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा पिछले वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा.
दुर्गापूजा के तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई.
खेल-कूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50 फीसदी दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई. स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी.
सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.
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