सर्वोच्च न्यायालय नाराज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करना आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन

एक साल से ज्यादा समय से जमानत की याचिका का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के सूचीबद्ध नहीं होने से हिरासत में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। न्यायालय ने इसके साथ ही जोर दिया कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे लोगों की सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा कि जमानत से इनकार करना स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
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