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रिकॉर्ड बना डाला, 2021-2022 में 5,056 आरटीआई का निपटारा किया गया

jantaserishta.com
3 April 2022 12:13 PM IST
रिकॉर्ड बना डाला, 2021-2022 में 5,056 आरटीआई का निपटारा किया गया
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नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयुक्त (Central Information Commissioner) उदय माहूरकर ने कहा कि उनकी अदालत ने 2021-22 में 5,056 आरटीआई (RTI) मामले निपटाए. CIC के 16 सालों के इतिहास में किसी आयुक्त द्वारा ये अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है. प्राचीन संस्कृत मैन्यूस्क्रीप्ट पर एक फैसले का हवाला देते हुए, माहूरकर ने कहा कि उन्होंने 'बिना किसी डर या पक्षपात के ऐतिहासिक निर्णय पारित किए.'सूचना आयुक्त ने फैसला सुनाया था कि एक मैन्यूस्क्रीप्ट, चाहे वह किसी सरकारी या निजी निकाय के स्वामित्व में हो, एक राष्ट्रीय संपत्ति है. यहां तक ​​कि जिन लोगों ने निजी निकायों को दान दिया था, उन्होंने भी भारत की विरासत को बचाने के लिए ऐसा किया था.उन्होंने कहा कि इस फैसले की दुनिया भर के विद्वानों ने सराहना की है.

मैन्यूस्क्रीप्ट पर अपने आदेश में, पूर्व पत्रकार ने कहा, उन्होंने राष्ट्रीय मैन्यूस्क्रीप्ट मिशन को निजी निकायों की सभी तीन लाख मैन्यूस्क्रीप्ट को सार्वजनिक करने के लिए रिसर्चर के लाभ के लिए डिजिटलीकृत करने का निर्देश दिया. माहुरकर की अदालत ने कहा कि उनमें से केवल 28,000 सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थे, उसके बाद आदेश पारित किया गया था. उन्होंने कहा कि इस आदेश की "इंडोलॉजिस्टों द्वारा बहुत सराहना की गई.'
माहूरकर ने कहा कि उनके कार्यालय ने "मेरे प्रभार के तहत केंद्रीय मंत्रालयों के जन सूचना अधिकारियों के साथ समन्वय करने जैसे रचनात्मक कदम उठाए." आयुक्त ने कहा कि उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही के आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई से निर्देश देते हुए "उनकी समस्याओं को जानने के लिए समूह बैठकें" भी बुलाईं .उप. रजिस्ट्रार राकेश राव के नेतृत्व में मेरे कार्यालय के कर्मचारियों को धन्यवाद। व्यक्तिगत बलिदानों की कीमत पर भी सफलता को संभव बनाने वाले रजिस्ट्रार राकेश राव 2021-2022 में 28903 मामलों को निपटाने में (के) शानदार प्रदर्शन के लिए सीआईसी के पूरे स्टाफ की भी सराहना की जानी चाहिए.केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था, जिसका अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक फैला हुआ था.
RTI अधिनियम 2005 की धारा -12 के प्रावधान के तहत, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और कई केंद्रीय सूचना आयुक्त शामिल होंगे जो 10 से अधिक नहीं होंगे जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है.
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