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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोनू सिद्दकी नाम के युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सोनू ने दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये कैश ना मिलने पर पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पीड़ित परिवार कोर्ट के इस फैसले से बेहद खुश है.
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के परसिया गांव की रहने वाले सत्तार ने अपनी बेटी सफीना की शादी 2 अक्टूबर 2016 को रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मस्जिद वार्ड के रहने वाले सोनू सिद्धीकी से की थी. शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज में एक लाख रुपये कैश और मोटरसाइकिल की डिमांड की थी. गरीबी की वजह से लड़की के माता-पिता द्वारा इसे देने में असमर्थता जताई थी. जिसे लेकर सफीना को प्रताड़ित किया जाने लगा.
14 अक्टूबर 2021 को सफीना को इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई. सफीना की मां द्वारा रुद्रपुर कोतवाली में पति सोनू सिद्धीकी पुत्र अतिउल्लाह, सास कमरुनिस्सा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. सीओ जिलाजीत सिंह द्वारा दहेज हत्या की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले की सुनवाई ADJ फास्ट ट्रैक संजय सिंह की कोर्ट में चल रही थी.
मंगलवार 18 अक्टूबर को तमाम साक्ष्यों के आधार पर पति सोनू सिद्धीकी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं. साक्ष्यों के आभाव की वजह से सास को बरी कर दिया गया. देवरिया एस पी संकल्प शर्मा के मुताबिक ऑपरेशन शिकंजा के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त सोनू सिद्धीकी को उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है. इस फैसले से सफीना की मां आतरोना निशा को न्याय मिला है.
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