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Paytm Payments Bank पर गिरी गाज, RBI ने बैंकिंग लाइसेंस किया कैंसिल
Delhi दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक को अब किसी भी प्रकार की बैंकिंग गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बैंक के समापन (winding up) की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसे संबंधित हाई कोर्ट की निगरानी में पूरा किया जाएगा।
आरबीआई के अनुसार, यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों के गंभीर उल्लंघन, अनुपालन में खामियों और वित्तीय संचालन से जुड़ी अनियमितताओं के आधार पर की गई है। लाइसेंस रद्द होने के बाद Paytm Payments Bank अब न तो नए ग्राहक जोड़ सकेगा और न ही जमा, निकासी या किसी भी प्रकार की लेन-देन सेवाएं जारी रख सकेगा।
इस निर्णय का सीधा असर करोड़ों ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो इस बैंक की डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे थे। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत है कि नियमों के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, Paytm Payments Bank की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस फैसले के बाद पूरे फिनटेक सेक्टर में हलचल तेज हो गई है और निवेशकों में भी चिंता का माहौल देखा जा रहा है।
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