भारत
रेरा का चला हंटर, इन बिल्डरों पर लगाया जुर्माना, ग्राहकों के साथ किया था ये धोखा
jantaserishta.com
24 Jan 2021 3:51 AM GMT
x
रियल एस्टेट सेक्टर पर नियंत्रण और निगरानी रखने वाली संस्था रेरा (Real Estate Regulatory Authority) ने वादाखिलाफी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. ऐसे ही पांच बड़े बिल्डरों पर रेरा ने भारी जुर्माना लगाया है.
शनिवार के दिन रेरा की 54वीं बैठक हुई. रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने साफ किया कि जो बिल्डर ठीक से काम नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे बिल्डरों को चिन्हित किया जाएगा. रेरा ने यह भी कहा कि जो बिल्डर अपने ग्राहकों को समय से प्रोजेक्ट पूरे करके नहीं दे रहे हैं, उनको 30 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करनी होगी, यह फैसला ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए दिया गया है.
रेरा प्राधिकरण की बैठक में ऐसे पांच प्रमोटरों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. इनमें लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 57 लाख रुपये, मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर एण्ड डेवलपर्स पर 46 लाख रुपये, मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड पर 34 लाख रुपये, मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स पर 30 लाख रुपये और मेसर्स एंटीरिक्स रियलटेक पर 27 लाख रुपये का दंड शामिल है.
रेरा की इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जो प्रमोटर रेरा कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको गंभीरता से लिया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. रेरा प्राधिकरण, रेरा अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई करना आगे भी जारी रखेगा.
jantaserishta.com
Next Story