भारत

ढाई साल की मासूम के साथ से रेप, हैवा पिता को मिला उम्रकैद की साज

Rani Sahu
22 Jun 2022 7:45 AM GMT
ढाई साल की मासूम के साथ से रेप, हैवा पिता को मिला उम्रकैद की साज
x
राजस्थान का करौली (karauli) बीते 2 अप्रैल से वहां हुई हिंसा के चलते चर्चा में हैं

राजस्थान का करौली (karauli) बीते 2 अप्रैल से वहां हुई हिंसा के चलते चर्चा में हैं. इसी बीच जिले से एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक करौली में एक ढाई साल की मासूम (minor rape) के साथ उसके पिता ने ही दुष्कर्म को अंजाम दिया. इस मामले में आरोपी पिता को पॉक्सो कोर्ट (pocso court) की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है. न्यायधीश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक मासूम बालिका के साथ पिता के दुष्कर्म करने को क्रूरतम अपराध माना जिसके बाद आरोपी पिता (accused father) को आजीवन कारावास की सजा दी गई. वहीं जज ने आरोपी पर 1 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. करौली के इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हर कोई हैरान था.

पत्नी ने किया बेटी के पिता पर केस
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 जून को 2021 को यह मामला सामने आया था जह एक महिला ने करौली में केस दर्ज करवाया था. महिला के मुताबिक उसने शिकायत में बताया कि वह खेत में बकरियां चराने गई हुई थी और जब वह एक घंटे बाद घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी ढाई साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी है.
महिला ने बेटे से घटना के बारे में पूछा तो पता चला कि मासूम के साथ उसके पिता ने ही मारपीट की है. वहीं महिला के मुताबिक उसे बेटी की हालत देखकर पता चल गया था कि उसके पति ने ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया है. महिला ने तुरंत इसके बाद अपने पति और बच्ची के पिता के खिलाफ थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया.
यह क्रूरतम अपराध है : जज
महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और मामले में जल्दी ही कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस ने कोर्ट में 12 गवाहों और 3 दस्तावेजों के साक्ष्य पेश किए. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट की न्यायधीश अलका बंसल ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास देने का फैसला सुनाया.
सुनवाई के दौरान जज बंसल ने कहा कि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य क्रूरतम अपराध है ऐस में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब आरोपी जीवन भर जेल में काटेगा. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है.
Next Story