शादी का झांसा देकर नाबालिग से ज्यादती, कोर्ट ने उम्रभर में जेल की सजा

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के सीहोर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने नाबालिग को सजा सुनाई है। उन्होंने अपनी शादी का व्यवसाय सुपरमार्केट से किया था। किशोर को कोर्ट ने हजारों रुपये की अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अभिलाष जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कलाकार अल्फेश नाइकी राजा पिता बाबू खां (19) निवासी ग्रामडाकुई थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर को धारा 3(2)(5) एससीएच/एसटी ला अधिनियम में वर्चस्व का एसश्रम झील और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 5 (ठ) सहपठित धारा 6 पॉक्सो में 20 साल का अर्थदंड एवं एक हजार रुपये का अर्थदंड, एससी/एसटी एक्ट में पांच साल का अर्थदंड एवं 500 रुपये का अर्थदंड कुल जोर हजार रुपये का अर्थदंड से वसूल किया गया।
शासन की ओर से एपिसोड में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया था कि राक्षस ने 12 मई 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि वह घटना के तीन-चार माह पूर्व नाना के बीमार होने के कारण उनके घर गए थे। वहाँ एक माह रुकी थी, जहाँ गाँव का रहने वाला अल्फ़ेश नीना राजा मिला। दादा-दादी से मुलाकात के बाद पीडिता और दादा-दादी की बातचीत हुई। यूनिवर्सल ने प्रोजेक्ट से कहा कि वह उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। अल्फेश ने घटना दिनांक के पूर्व कई बार शादी का इमोशनल शेयरहोल्डर के साथ समझौता किया। 12 मई 2020 को अल्फेश ने दराज़ को रात में बहला-फुसलाकर अपने घर के पास के खेत में बुलाया और उसके साथ ग़रीब की नौकरी कर ली। फैक्ट्री के एवं शोर मचाने पर कलाकार का भाई अन्य रेस्तरां में आ गया, जिन्हे देखकर अल्फेश भाग गया। ग्रुप ने अल्फेश को पकड़ लिया और स्टेशन पर ले गया।
पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। थाना नसरुल्लागंज ने जांच एवं अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श के दौरान कोर्ट में रेस्टॉरेंट और उनके किशोर ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने अंतिम बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के तर्को से सहमति व्यक्त की कि बच्चे को दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया।
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