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विशाखापत्तनम: विशाखापत्तनम में पोक्सो अदालत की एक विशेष न्यायाधीश जी आनंदिनी ने मंगलवार को अनाकापल्ले जिले में जनवरी 2022 में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए 24 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने सरकार को पीड़िता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया और दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अनाकापल्ले जिले के पुलिस प्रमुख के.वी. मुरली कृष्णा ने कहा कि नक्कापल्ली मंडल के मूल निवासी और पेशे से ड्राइवर जी नागेश ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया जब वह 20 जनवरी, 2020 को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए काजू के बगीचे में गई थी और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अदालत के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोप सिद्ध होते ही जज ने नागेश को 20 साल की सजा का ऐलान कर दिया.