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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही

jantaserishta.com
2 March 2025 3:59 PM IST
चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही
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बच्ची खेल रही थी.
रांची: झारखंड में बच्चियों से दुष्कर्म और उनके खिलाफ यौन अपराध की वारदातें थम नहीं रही हैं। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर में चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां के बयान पर रविवार को एफआईआर दर्ज हुई है।
आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। महिला थाना प्रभारी ने पीड़ित बच्ची का भी बयान दर्ज किया है। उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस के अनुसार, शनिवार की रात बच्ची की मां घर के कामकाज में व्यस्त थी और बच्ची वहीं खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा। वह बच्ची को बहला-फुसला कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए लौटी तो घटना की जानकारी सामने आई। बच्ची के परिजनों ने आरोपी के घर पहुंचकर उसकी पिटाई भी की। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन आरोपी पुलिस के पहुंचने के पहले किसी तरह भागने में सफल रहा। पुलिस ने रविवार को जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल का लोकेशन बिहार पाया है। पुलिस की एक टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार रवाना हुई है।
रांची से सटे खूंटी जिले में 23 फरवरी को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पीड़ित लड़कियां एक वैवाहिक समारोह से लौट रही थीं, तभी रास्ते में उनके साथ यह घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें ज्यादातर आरोपी नाबालिग हैं। इस वारदात को लेकर झारखंड की विधानसभा के चालू सत्र में भी मामला उठा। तीन दिन पूर्व बोकारो में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात में बच्ची की मां और उसके प्रेमी की संलिप्तता सामने आई थी।
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए 28 फरवरी को राज्य के सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ बैठक की थी। उन्होंने ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई और अदालतों में स्पीडी ट्रायल कराने के लिए पुलिस की ओर से कदम उठाने जैसे निर्देश दिए हैं।
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