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आंदोलनकारी महिला के साथ हैवानियत, 2 जवान दोषी करार, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
15 March 2024 11:41 AM GMT
आंदोलनकारी महिला के साथ हैवानियत, 2 जवान दोषी करार, जानें पूरा मामला
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महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म व लूटपाट का आरोप लगा था।
मुजफ्फरनगर: रामपुर तिराहा कांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 में आंदोलनकारी महिला से दुष्कर्म के मामले में पीएसी के दोनों जवानों को दोषी करार दिया है। सजा पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। 1 अक्टूबर 1994 की रात पृथक राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड से आ रहे आंदोलनकारी को पुलिस ने रामपुरतिराहे पर रोक लिया था पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में सात आंदोलनकारी की मौत हो गई थी जबकि महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म व लूटपाट का आरोप लगा था।
सरकार बना मिलाप सिंह मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 के न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने 41वीं वाहिनी पीएसी के उस समय रहे जवान मिलाप सिंह व वीरेंद्र प्रताप को दोषी करार दिया है। सजा पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। वही न्यायाधीश ने सीबीआई से पूछा है कि पीड़िता को अब तक किसी तरह का मुआवजा मिला है या नहीं। इस संबंध में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करें।
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