दिव्यांग लड़की के साथ हैवानियत, अदालत ने सुनाया ये फैसला

दरभंगा: पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को दरभंगा के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप राय को दोषी करार देने के बाद 25 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 3 (2) एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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