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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
4 साल की मासूम बच्ची को टॉफी देने के बहाने घर ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा में रेप के आरोपी को कोर्ट ने 24 दिन में 22 साल की सजा सुनाई. आरोपी 4 साल की मासूम बच्ची को टॉफी देने के बहाने घर ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
विवेचना के क्रम में पुलिस और अभियोजन की पैरवी के चलते कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद महज 24 दिन में आरोपी युवक को 22 वर्ष की सजा सुना दी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के मुताबिक युवक ने 4 साल की मासूम को खेलते समय अपने घर ले गया था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था. कुछ देर बच्ची के परिजन खोजबीन करने निकले. बच्ची रोते हुए पिता को मिला. उसे देखते ही उनके होश उड़ गए और तुरंत ही उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया.
डॉक्टरी जांच में रेप की पुष्टी हो गई. इस दौरान आरोपी मौका पाकर फरार हो गया. पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने में जुट गई. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गाय था.
पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस के अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इस क्रम में विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट में सभी साक्ष्य पेश किए और कोर्ट ने महज 24 दिन में आरोपी फरीदा को 22 वर्ष की सजा सुना डाली. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया.
jantaserishta.com
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