भारत
रेप केस में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने किया युवक को बरी, जानें क्या कहा
jantaserishta.com
17 March 2024 5:11 PM IST

x
निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए युवक को बरी कर दिया।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए युवक को बरी कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, बल्कि युवती की सहमति से ही शारीरिक संबंध बना। इसलिए यह रेप नहीं माना जाएगा।
पाकुड़ सिविल कोर्ट ने 2012 में मोहिदुल को युवती से रेप मामले में सात साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। युवती ने 2007 में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस किया था।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में छह माह की देरी हुई है। करीब छह माह तक दोनों को बीच शारीरिक संबंध बने और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तब मामले का पता चला। पीड़िता ने बयान में बताया था कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था। जबकि साक्ष्य में आया है कि अपीलकर्ता विवाह के पंजीकरण के लिए कोर्ट गया था, पर वहां अन्य लोगों ने रोक दिया। साक्ष्यों से दुष्कर्म करने का आरोप साबित नहीं होता है। गवाही को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि पंचायत में शादी करने को कहा गया था, लेकिन दूसरों की आपत्ति के कारण ऐसा नहीं हो सका।
Tagsझारखंड हाईकोर्टजस्टिस गौतम चौधरीदुष्कर्मशारीरिक संबंधJharkhand High CourtJustice Gautam ChaudharyRapePhysical Relations
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





