यूपी। दुष्कर्म के मामले में भाजपा के दुद्धी के विधायक रामदुलार गोंड़ को शुक्रवार को अदालत सजा सुनाएगी। विधायक को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को विधायक को दोष सिद्ध ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एहशानुल्ला खान की अदालत में विधायक को सजा के मुद्दे पर 15 दिसंबर की तिथि तय की थी। भाजपा के दुद्धी के विधायक राम दुलार गोंड़ चार नवंबर वर्ष-2014 को एक गांव निवासिनी नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। उस समय रामदुलार गोंड़ की पत्नी प्रधान थी।
किशोरी के परिजनों ने म्योरपुर कोतवाली में विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पत्रावली प्रस्तुत कर दी। एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मामला बीते नौ वर्ष से चल रहा था। अदालत ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 12 दिसंबर को विधायक को दोष सिद्ध ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। वहीं फैसले की तिथि 15 दिसंबर तय की गई है।
अदालत से कितने वर्ष की सजा दी जाएगी, इसको लेकर पूरे दिन दीवानी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बीच बहस होती रही। अधिवक्ता विकास शाक्य का कहना है कि इस मामले में कम से कम सात वर्ष और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है।