दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

न्यूज़ क्रेडिट:हिंदुस्तान
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग बच्ची के बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। साढ़े सात साल की बच्ची से जुड़े मामले पर अदालत ने कहा कि यह अपराध अत्यंत निंदनीय है और अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड दिए जाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के 29 मई, 2015 के आदेश को बरकरार रखा।
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