रेप और हत्या केस: मौत की सजा को उम्रकैद में बदला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 2014 में अपनी चचेरी बहन की 8 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले एक दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. शीर्ष अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिस तरह से अपराध किया गया था, वह शैतानी और भीषण था. लेकिन यह 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में नहीं आता. जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलते हुए कहा कि 30 साल जेल में बिताने से पहले उसे छूट नहीं दी जाएगी.
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