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राम रहीम को नियमानुसार दी गई है पैरोल : भूपिंदर सिंह हुड्डा

Nilmani Pal
25 Jan 2023 1:58 AM GMT
राम रहीम को नियमानुसार दी गई है पैरोल : भूपिंदर सिंह हुड्डा
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हरियाणा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं. राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल की वजह से विवाद शुरू हो गया है. वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका बचाव करते हुए कहा कि उन्हें नियमों के अनुसार पैरोल दी गई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

हुड्डा ने कहा कि राम रहीम को नियमानुसार पैरोल दी गई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. पैरोल पाना हर कैदी का अधिकार है. बता दें कि बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार सिख संगठनों और विपक्षी दलों के सीधे निशाने पर आ गई है. 40 दिनों के पैरोल के दौरान डेरा प्रमुख राम रहीम के 25 जनवरी को शाह सतनाम के बरसी समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है.

दरअसल, अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को शुक्रवार को 40 दिन की पैरोल मिली थी. इससे पहले अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी. जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी. जिसके मुताबिक 56 दिन बाद एक बार फिर उसे पैरोल मिल गई है. 14 महीनों पर चौथी बार उसे पैरोल मिली है. राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था. इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.


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