हरियाणा के बहुचर्चित और 19 साल पुराने रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। पंचकूला में CBI की विशेष अदालत में जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। पांचों दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल शामिल हैं।
राम रहीम काट रहा उम्रकैद की सजा
राम रहीम रोहतक में 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल व छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए गुरमीत को सुनारियां जिला जेल में भेज दिया था।
2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए
शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट में लाया गया था। केस में पहले 26 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गया था। अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में गत 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई थी।
ये था रणजीत सिंह हत्याकांड
10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। क्योंकि डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे। 8 अक्टूबर 2021 को आरोपी दोषी करार दिए गए हैं।