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परीक्षा में धांधली पर सख्त कानून की तैयारी
Delhi दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक उच्च सदन से भी पास हो गया है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली, पेपर लीक और संगठित नकल गिरोहों पर लगाम लगाना है। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
विधेयक में पेपर लीक कराने, परीक्षा में धोखाधड़ी करने और संगठित तरीके से अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें दोषियों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है और परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
सरकार के अनुसार, यह कानून परीक्षार्थियों को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि पेपर लीक कराने वाले माफिया, संगठित गिरोहों और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया है। हाल के वर्षों में कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद परीक्षा सुधार और कड़े कानून की मांग लगातार उठ रही थी। नए कानून से केंद्र सरकार की परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
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