x
राजस्थान (Rajasthan) में अब थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं कराने को लेकर अब और सख्ती कर दी गई है
राजस्थान (Rajasthan) में अब थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं कराने को लेकर अब और सख्ती कर दी गई है (Worship Places at Police Stations). जिला पुलिस अधीक्षकों को पुलिस कार्यालय परिसरों/ पुलिस थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं कराने संबंधी कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.
राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस आवासन) (ADGP Housing Department) ए पौन्नूचामी (A. Ponnuchami) ने बताया कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम (Rajasthan Religious Buildings and Places Act) 1954 के तहत सार्वजनिक भवन में कोई धार्मिक स्थल नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस पुराने अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
आस्था के नाम पर पूजा स्थल निर्माण में हुई वृद्धि
पौन्नूचामी की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था. आदेश में पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं अन्य इकाई प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि 'राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954' का अक्षरश: पालन हो. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पिछले कुछ सालों में पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/ पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो विधि-सम्मत नहीं है.
जिन थानों में पहले से ही बने हैं पूजा स्थल उन को लेकर नहीं कोई आदेश
उन्होंने कहा, ''राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954' सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है. इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए निर्मित एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है.'' हालांकि, जिन पुलिस थानों में पहले से ही पूजा स्थल स्थापित है उनके बारे में किसी भी तरह के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं.
Next Story