राजस्थान सरकार ने जारी की Unlock-3 की नई गाइडलाइन, जानिए क्या-क्या खुलेगा

जयपुर। राजस्थान में अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन. इसके अनुसार, शादी समारोह पर पाबंदी बरकरार रहेगी, धार्मिक स्थल सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे. 25 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में 100% कार्मिक बुलाए जाएंगे. 25 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी बुलाए जाएंगे. सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे. जिन दुकानों-प्रतिष्ठानों के 60% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो. इतने कर्मचारियों के यदि पहली डोज लग चुकी हो तो अतिरिक्त 3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी.
नई गाइडलाइन के अनुसार, दुकान और प्रतिष्ठान शाम को 7:00 बजे तक खोल सकेंगे. सरकार ने फिलहाल शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रखी है और ये 30 जून तक बरकरार रहेगी. धार्मिक स्थल सुबह 5:00 से शाम 4:00 बजे तक ही खुलेंगे. 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज होल्स एवं होटल परिसर में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. शहर में सिटी बसों का संचालन प्रातः 5:00 से शाम 8:00 बजे तक हो सकेगा. संपूर्ण प्रदेश में शनिवार 8:00 बजे से सोमवार 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. जयपुर निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल सुबह 5:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक भरने की अनुमति होगी.
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