राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, खैरथल तिजारा (राजस्थान) पीएम विश्वकर्मा योजना
खैरथल-तिजारा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक एस. एस. खोरिया ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक, जो कि 18 परंपरागत व्यवसायों यथा कारपेन्टर (बढई), बोट मेकर, शस्त्रसाज, लुहार, हैमर एंड टूलकिट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, …
खैरथल-तिजारा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक एस. एस. खोरिया ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक, जो कि 18 परंपरागत व्यवसायों यथा कारपेन्टर (बढई), बोट मेकर, शस्त्रसाज, लुहार, हैमर एंड टूलकिट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार एवं फुटवियर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाडू निर्माता, गुडिया, खिलौना पारंपरिक निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर इत्यादि से जुडे हुये है, जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को प्रमाण पत्र, स्किल ट्रेनिंग मय स्टाइपेंड, 3 लाख रूपये तक बिना गारंटी ऋण, 15 हजार रूपये तक की टूलकिट एवं तैयार उत्पादों के लिये मार्केटिंग सहायता जैसी सुविधायें उपलब्ध करवाई जावेंगी। आवेदन हेतु आधार कार्ड, बैंक विवरण, राशन कार्ड (राशन कार्ड न होने पर परिवार में सभी सदस्यों के आधार नम्बर) एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक है। इच्छुक आवेदक विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत उपलब्ध सीएससी काउंटर, अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सीएससी ई-मित्र) अथवा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
योजना अन्तर्गत पात्रता
महाप्रबंधक ने बताया कि लाभार्थी 18 पारम्परिक व्यवसायों से जुड़े ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के कारीगर एवं शिल्पकार जिन्होंने विगत 5 वर्षों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार व्यवसाय विकास ऋण योजनाओं में ऋण योजनाओं में ऋण नहीं लिया हो, आवेदक स्वयं अथवा उसके परिवार में कोई भी सदस्य राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो, एक परिवार में से केवल एक सदस्य ही योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है।
योजना अन्तर्गत परिलाभ
महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र जारी होगा जिसके तहत लाभार्थी को रू. 15 हजार तक का टूल किट, 5-7 दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग एवं इसके दौरान रू. 500 प्रतिदिन स्आईपेड, प्रथम किस्त के रूप में रू. 1 लाख का 5 प्रतिशत ब्याज पर कॉलटेरल मुक्त ऋण (अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान), 15 दिन की एडवांस स्किल ट्रेनिंग एवं इस दौरान 500 रू. प्रतिदिन स्आइपेड, द्वितीय किस्त के रूप में रू 2 लाख का 5 प्रतिशत ब्याज पर कॉलेटरल मुक्त ऋण (अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान), डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रोत्साहन के रूप में 1 रू. प्रति ट्रांजेक्शन (अधिकतम 100 ट्रांजेक्शन प्रति माह) एवं लाभार्थी को जीईएम पोर्टल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।