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राजस्थान सरकार सूचना,जनसम्पर्क कार्यालय, खैरथल तिजारा (राजस्थान) जिला कलक्टर ने लोक स्वास्थ्य

11 Jan 2024 4:35 AM GMT
राजस्थान सरकार सूचना,जनसम्पर्क कार्यालय, खैरथल तिजारा (राजस्थान) जिला कलक्टर ने लोक स्वास्थ्य
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खैरथल-तिजारा । जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा श्री हनुमान मल ढाका ने कहा कि राज्य में मकर संक्रांति व अन्य पर्वों पर आमजन के द्वारा पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग करते है तथा पंतगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से …

खैरथल-तिजारा । जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा श्री हनुमान मल ढाका ने कहा कि राज्य में मकर संक्रांति व अन्य पर्वों पर आमजन के द्वारा पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग करते है तथा पंतगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त किया जाने की सम्भावना है।

जिला कलक्टर ढाका ने बताया कि पंतगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग पक्षियों व मानव जीवन के लिये संकटापन्न है।

जिला कलक्टर ने लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी किए।

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा ने सभी प्रकार की पंतगबाजी प्रातः 06.00 बजे से 08.00 बजे तथा सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक की अवधि में पूर्ण प्रतिबन्ध करने के आदेश जारी किए। यह आदेश 31 जनवरी मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। उन्होंने इन आदेश की पालना करने व अवहेलना न करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।

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