छत्तीसगढ़

रायपुर: 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी, प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, देखें VIDEO

jantaserishta.com
25 Oct 2020 8:47 AM GMT
रायपुर: 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी, प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार, देखें VIDEO
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 दैनिक पेपर में प्रकाशित भूमि बिक्री का विज्ञापन देखकर विक्रेता के दिये गये मोबाईल नंबर में काॅल कर भूमि क्रय करने का झांसा देकर पीड़ितों को बनाते थे अपना शिकार।

 पीड़ितों से जमीन का पेपर तैयार कराने व अन्य नाम पर मांगते थे रकम।

 महिला आरोपी सिमरन लालवानी स्वयं को बताती थी एडवोकेट।

 आरोपियान कुछ लोगों को एन.आर.डी.ए. व सिंचाई विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर अपना शिकार बनाते हुये दोनों विभाग के जारी किये है फर्जी नियुक्ति पत्र।

 आरोपी रह, रहे है लिव-इन-रिलेशनशिप में।

 आरोपियों द्वारा 100 से अधिक लोगों को झांसा देकर अपना शिकार बनाते हुये किया गया है लाखों रूपये की ठगी।

 आरोपियान बहुत ही शातिर अंदाज में मोबाईल फोन से बात कर प्राथियों/पीड़ितों को लेते थे अपने झांसे में।

 आरोपियान स्वयं की पहचान छिपाने की नियत से लगातार एक जगह पर निवास न कर 15 से 20 दिन बाद कर देते थे अपना निवास स्थान परिवर्तन।

 आरोपियों के कब्जे से नगदी 5,000/- रूपये, एन.आर.डी.ए. व सिंचाई विभाग का फर्जी सील, एन.आर.डी.ए. व सिंचाई विभाग में नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र, ठगी के पैसों से क्रय की गई सोफा, तखत, 02 नग कूलर, टी-टेबल, स्टूल तथा ठगी की घटना में प्रयुक्त 06 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।

 आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह, सिविल लाईन, टिकरापारा, आमानाका एवं न्यू राजेन्द्र नगर में धारा 420, 34 भादवि. के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।

 आरोपियों के विरूद्ध अन्य पीड़ितों द्वारा रायपुर के अलग - अलग थानों में शिकायत पत्र किया गया है प्रस्तुत जिन पर की जा रही है पृथक से प्राथमिकी दर्ज।



रायपुर:- प्रार्थी श्रवण कुमार राठौर ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी भूमि जो कि कवर्धा बाई - पास रोड में स्थित है, को बिक्री करने हेतु दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 17.07.2020 को विज्ञापन प्रकाशित कराया था, जिसमें अपना मोबाईल नम्बर भी दिया था। विज्ञापन को देखकर जितेन्द्र गुप्ता नामक व्यक्ति प्रार्थी के मोबाईल से संपर्क कर भूमि की लोकेशन पूछा और दर पूछा जिसे प्रार्थी ने मोबाईल पर ही लोकेशन और दर रू. 4.50 लाख रूपये डिसमिल बताया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा कुल भूमि 0.482 हेक्टेयर का सौदा एक मुश्त रू. 5.00 करोड़ बताया गया। जिस पर जितेन्द्र गुप्ता द्वारा लोकेशन समझकर सौदा करने की बात किया। लगभग 02 घंटे बाद जितेन्द्र गुप्ता द्वारा पुनः प्रार्थी को फोन कर बताया कि हमने लोकेशन देख लिया है और वह जमीन हमें पसंद है। इस प्रकार उनके द्वारा कुल चुकता राशि रू. 4.50 करोड़ में तय किया गया और माह अगस्त तक पूर्ण रजिस्ट्री कर ली जायेगी एवं उसी दिन शाम अर्थात 17.07.2020 को ही उक्त राशि में से 20 प्रतिशत राशि बतौर ब्याना प्रार्थी के पास आकर पैसा देने की बात कहा गया। इसी दौरान जितेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रार्थी के मोबाईल फोन में शिवानी दुबे का मोबाईल नम्बर मैसेज किया गया और बताया गया कि शिवानी दुबे एक एडवोकेट है, उन्हें आप अपने जमीन के सारे पेपर की छायाप्रति दे दें वे सर्च कर एग्रीमेंट तैयार करेगी जिसके लिये रूपये 8000/- आप दे दें। जिस पर प्रार्थी ने कहा कि मेरा काम तो सिर्फ नक्शा - खसरा निकालना है इतना पैसा मैं नहीं दे सकता तो उन्होंने कहा कि उक्त पैसा आप दे दें मैं शाम को एडवान्स ले के आ ही रहा हूँ तो एडवान्स के अतिरिक्त यह रूपये 8000/ - अतिरिक्त वापस कर दूंगा। इसी प्रकार शिवानी दुबे द्वारा भी प्रार्थी को फोन करके उसके द्वारा भी यहीं बात कहा गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने स्टाफ पवन चन्द्राकर एवं चेतन साहू से 8000/- सुदंर नगर चैक में बाबा आंटो रिपेयरिंग दुकान में उनके कथनानुसार उक्त आदमी को देकर शिवानी दुबे से बात कर कन्फर्म कर लिया गया कि उन्हे पैसा प्राप्त हो गया। दिनांक 17.07. 2020 को शाम को जितेन्द्र गुप्ता को प्रार्थी को सौदे की राशि का 20 प्रतिशत राशि देना था , परन्तु शाम तक वह नहीं आया। जिस पर प्रार्थी द्वारा लगतार जितेन्द्र गुप्ता को फोन लगाने पर नो रिप्लाई हो रहा था कि प्रार्थी परेशान होकर शिवानी दुबे को फोन किया तो उनका भी नो रिप्लाई हुआ। 10 मिनट बाद शिवानी दुबे का काॅल बैक आया कि जितेन्द्र गुप्ता पैसा लेकर अपने निवास राजनांदगांव से रायपुर आ रहे थे आपको पैसा देने के लिये तो रास्ते में उनका कैश पुलिस ने पकड़ लिया है तथा जितेन्द्र गुप्ता का फोन मेरे पास आया है, मैं भी वहीं जा रही हूं। आप जितेन्द्र गुप्ता को फोन मत लगाईएगा वरना आप भी झमेले में फंस जायेगें। दिनांक 18.07.2020 को शिवानी दुबे द्वारा पुनः प्रार्थी को फोन कर कर बताया गया कि जमीन की सर्च वगैरा के लिये कवर्धा आना जाना पड़ेगा इसलिये 7000/- अतिरिक्त मांग किया गया जिस पर प्रार्थी ने साफ मना कर दिया कि उक्त राशि नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे ब्याना भी नहीं मिला है और ना ही उक्त खर्च मेरे को करना है । इसी दौरान प्रार्थी के मोबाईल फोन पर जितेन्द्र गुप्ता का फोन आया कि अचानक मुझे ओडिसा निकलना पड़ गया है अतः उक्त राशि 7000/- आप मेरे वकील शिवानी दुबे को अतिरिक्त रूप से दे दें वह खर्च मेरे खाते का रहेगा तथा कल दिनांक 19.07.2020 को आपको एडवान्स देते समय अभी तक आपके द्वारा की गई सभी राशि 15000/- अतिरिक्त रूप से वापस कर दूंगा। उनके द्वारा यह आश्वासन देने पर प्रार्थी संतुष्ट हो गया। पुनः शिवानी दुबे द्वारा मोबाईल पर उक्त 7000/- की मांग की गई जिसे मैंने अपने स्टाफ पवन चन्द्राकर एवं चेतन साहू द्वारा शिवानी दुबे की बताई गई स्थल जयश्री पोल्ट्री फार्म अमलीडीह में भेजवा दी गई। जयश्री पोल्ट्री फार्म अमलीडीह में स्थित उनके नौकर से उक्त राशि प्राप्त होने के संबंध में शिवानी दुबे के मोबाईल से कन्फर्म किया गया। दिनांक 19.07.2020 को प्रार्थी द्वारा लगातार मोबाईल लगया गया परन्तु उनके द्वारा नो रिप्लाई आया तथा शिवानी दुबे को लगाने से उनका मोबाईल दिन भर स्वीच ऑफ था। दिनांक 20.07.2020 को सुबह करीब 09ः00 बजे के आस - पास जितेन्द्र गुप्ता का प्रार्थी के मोबाईल में फोन आया कि वह एडवान्स की राशि लेकर 03ः00-04ः00 बजे लेकर आ रहा है। परन्तु प्रार्थी द्वारा 04ः00 बजे तक इंतजार करने के बाद लगातार मोबाईल लगाने से उसका मोबाईल कवरेज से बाहर बताया। तो प्रार्थी द्वारा पुनः इस संबंध में शिवानी दुबे से जितेन्द्र गुप्ता के बारे में जानकारी एवं 20 प्रतिशत एडवान्स के बारे में जानकारी चाही तो शिवानी दुबे द्वारा जितेन्द्र गुप्ता के बारे में कोई भी जानकारी होना अनभिग्य बताया गया तो प्रार्थी द्वारा दी गई राशि 15000/- वापस मांगा गया तो शिवानी दुबे द्वारा पैसा देने से साफ इंकार कर दिया तब प्रार्थी स्पष्ट किया कि आप लोगों ने मेरी जमीन सौदे करने के नाम से मेरे से जमीन सौदा न कर 15000/ - ठग लिये। अतः उक्त राशि मुझे तत्काल वापस करें नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो शिवानी दुबे ने पैसा वापिस करने से साफ इंकार कर दिया और कहा जहां जाना है आप जाओ जो करना है आप कर लो। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 181/20 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रार्थी दीपक जिन्दवानी ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह क्वार्टर नं. 107 महेश प्रोविजन स्टोर्स के पास पुराना राजेन्द्र नगर रायपुर में रहता तथा उसका स्वयं का मेडिलक स्टोर्स काली बाडी में है। प्रार्थी दिनांक 25.08.20 एवं 26.08.20 को न्यूज पेपर में अपनी जमीन बेचनें संबधी एक विज्ञापन दिया था। उसी दिन उक्त विज्ञापन को पढ़कर प्रार्थी के मोबाईल फोन पर प्रद्दुमन शर्मा नामक व्यक्ति फोन किया जिन्होंने अपनेे वकील सिमरन लालवानी को जमीन के संबंध में बी-1 सम्बधित जानकारी देने को कहा, कुछ देर के बाद उनकी वकील सिमरन लालवानी ने प्रार्थी के मोबाईल फोन पर फोन किया और जमीन संबंधित दस्तावेज की जानकारी लेने के लिये 5000/- रूपये लगेगा कहकर अपना एकाउंट नंबर एस.बी.आई. बैंक का दिया। तब प्रार्थी उस एकाउंट में 5000/- रूपये ट्रांसफर कर दिया। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनो नबंरो में कई बार फोन किया गया किंतु किसी से भी कोई संपंर्क नहीं हो रहा है । उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के साथ छल पूर्वक धोखाधडी करते हुये प्रार्थी से 5000/- रूपये ठगी कर लिया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 420/20 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसी प्रकार दोनों आरोपियों द्वारा थाना टिकरापारा, आमानाका एवं न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र में भी प्रार्थिया को अपने झांसे में लेकर उनसे भी ठगी कर अपना शिकार बनाया गया है जिस पर प्रार्थियों की रिपोर्ट पर उक्त दोनांे आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा, आमानाका एवं न्यू राजेन्द्र नगर में भी धारा 420, 34 भादवि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अजय कुमार द्वारा लगातार हो रही ठगी की उक्त घटनाओं को गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी सायबर सेल रमाकांत साहू को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल की एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये आरोपियों की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाये गये। आरोपियों द्वारा उपयोग किये मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करते हुये उनके द्वारा दिये गये बैंक खाता नंबरो के भी दस्तावेज प्राप्त किये गये। जिस पर आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई एवं आरोपियों को चिन्हांकित करने में सफलता मिली। इसी दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को आरोपियों की उपस्थिति थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित रावतपुरा कालोनी में होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा दोनांे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों द्वारा उक्त ठगी की घटना को कारित करने के अलावा रायपुर में ही दैनिक समाचार पत्र में लोगों द्वारा प्रकाशित भूमि बिक्री का विज्ञापन देखकर एवं एन.आर.डी.ए. व सिंचाई विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 100 से अधिक व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हुये उनसे भी रकम ठगी करना बताया गया है। आरोपियों द्वारा ठगी की घटना में अपने दोस्तों का भी बैंक खाता नंबर उपयोग किया जाता है जिसके एवज मंे आरोपियों द्वारा अपने दोस्तों के 1000/- रूपया दिया जाता था। ठगी के शिकार हुये पीड़ितों द्वारा रायपुर के अलग - अलग थानों में इनके विरूद्ध शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है जिन पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से उनकी निशानदेही पर नगदी 5,000/- रूपये, एन.आर.डी.ए. व सिंचाई विभाग का फर्जी सील, एन.आर.डी.ए. व सिंचाई विभाग में नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र, ठगी के पैसों से क्रय की गई सोफा, तखत, 02 नग कूलर, टी-टेबल, स्टूल तथा ठगी की घटना में प्रयुक्त 06 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी

01. पद्युमन अम्बरीश शर्मा पिता अम्बरीश शर्मा उम्र 27 साल निवासी रावतपुरा सरकार कालोनी फेस

- 01 भाठागांव पुरानी बस्ती रायपुर।

02. सिमरन लालवानी पिता गणेश लालवानी उम्र 23 साल निवासी लालबाग सिंधी कालोनी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव हाल पता रावतपुरा सरकार कालोनी फेस - 01 भाठागांव पुरानी बस्ती रायपुर।

आरोपियों को गिरफ्तार करने में प्र.आर. संतोष सिंह, सरफराज चिश्ती, राधाकांत पाण्डेय, आर. प्रमोद बेहरा, मोह0 सुल्तान एवं म.आर. बबीता देवांगन की अहम् भूमिका रहीं।

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