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राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिली, देखें जश्न का VIDEO
jantaserishta.com
7 Aug 2023 5:02 AM GMT
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल गई है, सोमवार को सत्र की शुरुआत होने से पहले लोकसभा सचिवालय द्वारा इसका नोटिस जारी कर दिया गया है. मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसपर बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. ऐसे में राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता वापस मिल गई है.
#WATCH | Celebrations underway outside 10 Janpath in Delhi as Lok Sabha Secretariat restores Lok Sabha membership of party leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/piqBayhKWS
— ANI (@ANI) August 7, 2023
राहुल ने 2019 में दिया था बयान
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?'' राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.
कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं.
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