भारत

हुड्डा सरकार के समय भर्ती 102 पटवारियों के चयन पर उठे सवाल

21 Dec 2023 5:25 AM GMT
हुड्डा सरकार के समय भर्ती 102 पटवारियों के चयन पर उठे सवाल
x

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय भर्ती किए गए 102 पटवारियों के दस्तावेजों की जांच करवाने और 4 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाए, ताकि …

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय भर्ती किए गए 102 पटवारियों के दस्तावेजों की जांच करवाने और 4 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विज्ञापन के नियम और शतों की पालना नियुक्ति में हुई है या नहीं। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग व अन्य प्रकार के लाभ का दावा करने के लिए उम्मीदवारों की ओर से दिए गए दस्तावेजों की भी जांच करने को कहा है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरिओम शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है।

जिन्होंने बिना हस्ताक्षर के आवेदन-पत्र जमा उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने खेल कोटा से आवेदन किया था और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बिना उन्हें लाभ दे दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी दस्तावेजों को संबधित विभाग से भी सत्यापित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यदि अनियमितता सामने आए तो कानून के अनुसार सरकार उचित निर्णय लेगी। हाईकोर्ट ने याचिका का निषटारा करते हुए कहा है कि अगर उम्मीदवारों ने विज्ञापन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, तो संबंधित उम्मीदवार से जवाब मांगा जाए और उत्तर प्राप्त होने के बाद विभाग उम्मीदवार के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने राज्य को जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान जो परिणाम प्राप्त होंगे उस पर अगले आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सरकार को कार्रवाई करनी होगी।

    Next Story