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कैमरे में कैद हुआ काजी, सड़क पर खुलेआम गन लेकर दौड़ता दिखा

jantaserishta.com
3 Sep 2023 8:47 AM GMT
कैमरे में कैद हुआ काजी, सड़क पर खुलेआम गन लेकर दौड़ता दिखा
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तनाव का माहौल अब जाकर ठंडा हुआ.
देवास: मध्य प्रदेश के देवास में गुरुवार दोपहर से चल रहे तनाव का माहौल अब जाकर ठंडा हुआ. दरअसल देवास के जूनियर काजी अबुल कलाम पर फरियादी अमन सोलंकी ने FIR दर्ज कराई थी कि काजी पिस्टल लेकर उसके पीछे दौड़े और दो फायर किए. लेकिन हिन्दू संगठन के लोग शुक्रवार दिनभर पुलिस प्रशासन से काजी पर आईपीसी की धारा 307 लगाने की मांग करते रहे. दिन में थाने पर हंगामा हुआ और जब धारा 307 में FIR नहीं हुई तो देर शाम रसूलपुर बायपास पर इंदौर-भोपाल बायपास जाम कर दिया. खुद विधायक गायत्री राजे पवार रात में SP ऑफिस पहुंची और हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत की. शहर में शांति बनाए रखने की अपील की.
शनिवार सुबह फिर हिन्दू संगठन काजी अबुल कलाम पर 307 बढ़ाने की मांग को लेकर चामुंडा कॉम्प्लेक्स में जमा हो गए. उधर शनिवार दोपहर फरियादी अमन सोलंकी के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज हुए. जिसमें काजी पर पिस्टल लेकर दौड़ने और फायर करने के मामले में विवेचना में धारा 307 और आर्म्स एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं. तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ.
वहीं, अब शहर काजी अबुल कलाम का एक सीसीटीवी फ़ुटेज भी वायरल हो रहा है जिसमें वह युवक के पीछे पिस्टल लेकर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार दोपहर देवास की सिल्वर पार्क कॉलोनी में शहर काजी की पत्नी से कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद काजी पर भी हमला करने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पहुंच गए. इस दौरान थाने में जमकर हंगामा हुआ।शहर काजी अबुल कलाम ने 8-10 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करवाया.
पुलिस FIR के मुताबिक, सिल्वर पार्क कॉलोनी में बुर्के में रास्ते से निकल रही काजी की पत्नी को अज्ञात असामाजिक लोगों ने अश्लील कमेंट कर छेड़खानी की. मोबाइल पर घटना की जानकारी लगने पर काजी अबुल कलाम मौके पर पहुंचे. आरोप है कि आरोपियों ने काजी के साथ भी गाली गलौच कर चाकू निकालकर हमला करने का प्रयास किया.
इसी दौरान काजी एक युवक के पीछे पिस्टल लेकर दौड़े थे. मामले में काजी के खिलाफ शुक्रवार दोपहर केस दर्ज भी कर लिया गया था. लेकिन अब फरियादी युवक अमन सोलंकी के कोर्ट में 164 के बयान के आधार पर काजी के खिलाफ विवेचना में धारा 307, आर्म्स एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं.
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