पंजाब और हरियाणा एक बार फिर चंडीगढ़ को लेकर भिड़े, नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों में हैं असहमति
चंडीगढ़ न्यूज़ अपडेटेड: चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर दो पड़ोसी राज्यों में सियासी तमाशा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में नदी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शहर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और बीजेपी शासित हरियाणा की विधानसभाओं ने इस महीने राजधानी पर पांच दशक पुराने राजनीतिक संघर्ष के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अपना वैध दावा पेश करने के लिए अलग-अलग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ को राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है।
हरियाणा इस बात पर जोर देती रही है कि चंडीगढ़ पंजाब को तभी दिया जा सकता है जब पंजाब अपने हिंदी भाषी फाजिल्का-अबोहर क्षेत्र हरियाणा को मुआवजे के रूप में देने के लिए राजी हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के साथ रावी और ब्यास नदियों के पानी को बांटने के लिए पंजाब पर संवैधानिक रूप से स्थापित अधिकार चाहता है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स भवनों में सचिवालय परिसर, विधान सभा परिसर और उच्च न्यायालय परिसर शामिल हैं, जो पंजाब और हरियाणा दोनों द्वारा साझा किए जाते हैं। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा द्वारा अपनाए गए एक विधानसभा प्रस्ताव को पढ़ा गया, एसवाईएल नहर के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल साझा करने का हरियाणा का अधिकार समय के साथ ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से स्थापित है। सम्मानित सदन ने कम से कम सात मौकों पर सर्वसम्मति से एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया है।
इस प्रस्ताव से चार दिन पहले, पंजाब में सदन के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से चंडीगढ़ को पंजाब को देने का आग्रह किया गया। सदन ने केंद्र सरकार से संविधान के सिद्धांतों का सम्मान करने और चंडीगढ़ के प्रशासन और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जैसी अन्य सामान्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति कर रहा है जो पंजाब के राज्यपाल की 37 साल पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केरल बीजेपी नेता और पूर्व नौकरशाह के.जे. अल्फोंस को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया था। उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने के उद्देश्य से अन्यायपूर्ण और चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास करार दिया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने बयान में कहा था, राजधानी और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों पर पंजाब अपने वैध अधिकार से समझौता नहीं करेगा।
पंजाब विधानसभा में ताजा प्रस्ताव पारित होना इस तरह का पहला प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले विधानसभा में छह प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला 18 मई, 1967 का है, और वह आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद द्वारा पेश किया गया एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव था, जिसने चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग की थी। वही 23 दिसंबर 2014 को चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को चंडीगढ़ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की, कि केंद्र पंजाब सेवा नियमों के बजाय केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित करेगा। केंद्र ने पहले बीबीएमबी में नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया था। जिसके तहत भर्तियां पंजाब और हरियाणा के बजाय भारत में कहीं से भी की जा सके ।
साल 2004 में पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के समझौते को रद्द कर दिया था और अन्य राज्यों, विशेषकर हरियाणा को कोई भी पानी देने से इनकार कर दिया था। एसवाईएल नहर को लेकर योजना बनाई गई थी और इसके बड़े हिस्से को 1990 के दशक में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया। ये अभी भी एक राजनीतिक युद्ध में उलझी हुई है। पंजाब और हरियाणा नहर के मुद्दे और नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अपना-अपना रुख छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चंडीगढ़ पर आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आईएएनएस से कहा, पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की रणनीति है। पंजाब सरकार अपने लोगों का ध्यान उनके सामने मौजूद वास्तविक चुनौतियों से हटाने के लिए कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नेताओं से तब तक कोई कदम नहीं उठाने को कहा है जब तक कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता।
उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह अपना मामला वापस लेने के लिए पंजाब पर दबाव बनाए और हांसी बुटाना नहर के जरिए हरियाणा के कमजोर इलाकों में पानी पहुंचाने की अनुमति दें।को लेकर एक बार फिर दो पड़ोसी राज्यों में सियासी तमाशा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में नदी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शहर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और बीजेपी शासित हरियाणा की विधानसभाओं ने इस महीने राजधानी पर पांच दशक पुराने राजनीतिक संघर्ष के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अपना वैध दावा पेश करने के लिए अलग-अलग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ को राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है। हरियाणा इस बात पर जोर देती रही है कि चंडीगढ़ पंजाब को तभी दिया जा सकता है जब पंजाब अपने हिंदी भाषी फाजिल्का-अबोहर क्षेत्र हरियाणा को मुआवजे के रूप में देने के लिए राजी हो जाएगा।
इसके अलावा हरियाणा सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के साथ रावी और ब्यास नदियों के पानी को बांटने के लिए पंजाब पर संवैधानिक रूप से स्थापित अधिकार चाहता है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स भवनों में सचिवालय परिसर, विधान सभा परिसर और उच्च न्यायालय परिसर शामिल हैं, जो पंजाब और हरियाणा दोनों द्वारा साझा किए जाते हैं। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा द्वारा अपनाए गए एक विधानसभा प्रस्ताव को पढ़ा गया, एसवाईएल नहर के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल साझा करने का हरियाणा का अधिकार समय के साथ ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से स्थापित है। सम्मानित सदन ने कम से कम सात मौकों पर सर्वसम्मति से एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया है।
इस प्रस्ताव से चार दिन पहले, पंजाब में सदन के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से चंडीगढ़ को पंजाब को देने का आग्रह किया गया। सदन ने केंद्र सरकार से संविधान के सिद्धांतों का सम्मान करने और चंडीगढ़ के प्रशासन और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जैसी अन्य सामान्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति कर रहा है जो पंजाब के राज्यपाल की 37 साल पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केरल बीजेपी नेता और पूर्व नौकरशाह के.जे. अल्फोंस को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया था। उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने के उद्देश्य से अन्यायपूर्ण और चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास करार दिया।
तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने बयान में कहा था, राजधानी और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों पर पंजाब अपने वैध अधिकार से समझौता नहीं करेगा। पंजाब विधानसभा में ताजा प्रस्ताव पारित होना इस तरह का पहला प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले विधानसभा में छह प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला 18 मई, 1967 का है, और वह आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद द्वारा पेश किया गया एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव था, जिसने चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग की थी। वही 23 दिसंबर 2014 को चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को चंडीगढ़ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की, कि केंद्र पंजाब सेवा नियमों के बजाय केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित करेगा।
केंद्र ने पहले बीबीएमबी में नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया था। जिसके तहत भर्तियां पंजाब और हरियाणा के बजाय भारत में कहीं से भी की जा सके । साल 2004 में पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के समझौते को रद्द कर दिया था और अन्य राज्यों, विशेषकर हरियाणा को कोई भी पानी देने से इनकार कर दिया था। एसवाईएल नहर को लेकर योजना बनाई गई थी और इसके बड़े हिस्से को 1990 के दशक में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया। ये अभी भी एक राजनीतिक युद्ध में उलझी हुई है। पंजाब और हरियाणा नहर के मुद्दे और नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अपना-अपना रुख छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चंडीगढ़ पर आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आईएएनएस से कहा, पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की रणनीति है। पंजाब सरकार अपने लोगों का ध्यान उनके सामने मौजूद वास्तविक चुनौतियों से हटाने के लिए कर रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नेताओं से तब तक कोई कदम नहीं उठाने को कहा है जब तक कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह अपना मामला वापस लेने के लिए पंजाब पर दबाव बनाए और हांसी बुटाना नहर के जरिए हरियाणा के कमजोर इलाकों में पानी पहुंचाने की अनुमति दें। को लेकर एक बार फिर दो पड़ोसी राज्यों में सियासी तमाशा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में नदी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शहर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और बीजेपी शासित हरियाणा की विधानसभाओं ने इस महीने राजधानी पर पांच दशक पुराने राजनीतिक संघर्ष के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अपना वैध दावा पेश करने के लिए अलग-अलग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ को राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है। हरियाणा इस बात पर जोर देती रही है कि चंडीगढ़ पंजाब को तभी दिया जा सकता है जब पंजाब अपने हिंदी भाषी फाजिल्का-अबोहर क्षेत्र हरियाणा को मुआवजे के रूप में देने के लिए राजी हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के साथ रावी और ब्यास नदियों के पानी को बांटने के लिए पंजाब पर संवैधानिक रूप से स्थापित अधिकार चाहता है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स भवनों में सचिवालय परिसर, विधान सभा परिसर और उच्च न्यायालय परिसर शामिल हैं, जो पंजाब और हरियाणा दोनों द्वारा साझा किए जाते हैं। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा द्वारा अपनाए गए एक विधानसभा प्रस्ताव को पढ़ा गया, एसवाईएल नहर के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल साझा करने का हरियाणा का अधिकार समय के साथ ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से स्थापित है। सम्मानित सदन ने कम से कम सात मौकों पर सर्वसम्मति से एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया है।
इस प्रस्ताव से चार दिन पहले, पंजाब में सदन के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से चंडीगढ़ को पंजाब को देने का आग्रह किया गया। सदन ने केंद्र सरकार से संविधान के सिद्धांतों का सम्मान करने और चंडीगढ़ के प्रशासन और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जैसी अन्य सामान्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति कर रहा है जो पंजाब के राज्यपाल की 37 साल पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केरल बीजेपी नेता और पूर्व नौकरशाह के.जे. अल्फोंस को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया था। उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने के उद्देश्य से अन्यायपूर्ण और चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास करार दिया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने बयान में कहा था, राजधानी और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों पर पंजाब अपने वैध अधिकार से समझौता नहीं करेगा। पंजाब विधानसभा में ताजा प्रस्ताव पारित होना इस तरह का पहला प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले विधानसभा में छह प्रस्ताव पारित किए गए थे।
पहला 18 मई, 1967 का है, और वह आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद द्वारा पेश किया गया एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव था, जिसने चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग की थी। वही 23 दिसंबर 2014 को चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को चंडीगढ़ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की, कि केंद्र पंजाब सेवा नियमों के बजाय केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित करेगा। केंद्र ने पहले बीबीएमबी में नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया था। जिसके तहत भर्तियां पंजाब और हरियाणा के बजाय भारत में कहीं से भी की जा सके । साल 2004 में पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के समझौते को रद्द कर दिया था और अन्य राज्यों, विशेषकर हरियाणा को कोई भी पानी देने से इनकार कर दिया था। एसवाईएल नहर को लेकर योजना बनाई गई थी और इसके बड़े हिस्से को 1990 के दशक में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया। ये अभी भी एक राजनीतिक युद्ध में उलझी हुई है। पंजाब और हरियाणा नहर के मुद्दे और नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अपना-अपना रुख छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
चंडीगढ़ पर आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आईएएनएस से कहा, पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की रणनीति है। पंजाब सरकार अपने लोगों का ध्यान उनके सामने मौजूद वास्तविक चुनौतियों से हटाने के लिए कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नेताओं से तब तक कोई कदम नहीं उठाने को कहा है जब तक कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह अपना मामला वापस लेने के लिए पंजाब पर दबाव बनाए और हांसी बुटाना नहर के जरिए हरियाणा के कमजोर इलाकों में पानी पहुंचाने की अनुमति दें।