भ्रष्टाचार के दोषी पुणे के आई-टी अधिकारी को 3 साल कठोर कारावास की सजा

पुणे: सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के एक अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि दोषी शेखर मधुकर खोमाने, तत्कालीन आईटीओ, वार्ड 12 (4), पुणे में गुलटेकडी में रेंज 12 है। एक शिकायत के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2018 में खोमाने के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने कथित रूप से एक डिफॉल्टर के खिलाफ आईटी कार्यवाही को निपटाने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
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