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आमजन के साथ जनप्रतिनिधि भी संक्रमित: कोरोना की चपेट में 13 मंत्री और 70 MLA, नई गाइडलाइन आएगी!

jantaserishta.com
5 Jan 2022 9:21 AM IST
आमजन के साथ जनप्रतिनिधि भी संक्रमित: कोरोना की चपेट में  13 मंत्री और 70 MLA, नई गाइडलाइन आएगी!
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केसों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है.

मुंबई: मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है. यहां दिन ब दिन कोरोना संक्रमण अब नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है. महाराष्ट्र में बीते दिन 18 हजार केस कोरोना केस मिले हैं. कोविड की चपेट में अब आम ही नहीं, बल्कि 'खास' भी आते जा रहे हैं. महाराष्ट्र में 13 मंत्री और 70 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं.

सूबे में कोरोना के हालात को देखते हुए सीएम हर 2-3 दिनों में टास्क फोर्स के साथ बैठक कर रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मामले मुंबई में मिल रहे हैं. इसे देखते हुए आज मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं. कोरोना के इस नए तूफान से बचने के लिए राज्य में कड़ी पाबंदी लगाने की तैयारियां की जा रही हैं. हालांकि पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लागू किया जा सकता है.
स्कूल बंद, कॉलेजों पर आ हो सकता है फैसला
कोरोना के खतरे के बीच मुंबई में पहले ही 1 से 9वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद किया जा चुका है. वहीं पुणे ने भी 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है. महाराष्ट्र के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कॉलेजों के संबंध में एक बैठक की. सामंत ने कहा कि कॉलेजों को जारी रखने या बंद करने पर फैसला बुधवार (आज) को लिया जाएगा.
मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना
डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जिला टास्क फोर्स की बैठक के बाद कहा कि सूबे में प्रतिबंधों के अलावा, मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पिछले हफ्ते की शुरुआत में राज्य सरकार ने नए और सख्त दिशा-निर्देश दिए थे. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि बुधवार को मुंबई में नए सिरे से गाइडलाइन ली जाएगी.
शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकते हैं शामिल
कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद शादी, अंतिम संस्कार और अन्य समारोहों के लिए लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है. लिहाजा शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की अनुमति होगी. मुंबई पुलिस ने समुद्र तटों, खुले मैदानों और सार्वजनिक जगहों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है.
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