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न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कानून मंत्री ने कहा, 'रॉ, आईबी के इनपुट को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करना गंभीर मुद्दा'
jantaserishta.com
24 Jan 2023 10:59 AM GMT
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फाइल फोटो
नई दिल्ली (आईएएनएस)| कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित जजों पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) इनपुट को सार्वजनिक करना एक गंभीर मुद्दा है। ई-अदालत परियोजना के पुरस्कार विजेताओं के सम्मान समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने कहा कि रॉ और आईबी के संवेदनशील इनपुट को सार्वजनिक करना एक गंभीर मुद्दा है और वह इस बारे में बाद में और बात करेंगे।
कानून मंत्री ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में की गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए पब्लिक डोमेन में कॉलेजियम के हालिया बयानों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं।
उन्होंने कहा, यह चिंता का विषय है। यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा।
कानून मंत्री ने कॉलेजियम के प्रस्तावों पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए कुछ अधिवक्ताओं के नामों को दोहराया था। शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों पर रॉ और आईबी के इनपुट का हवाला दिया, जिनकी फाइलें केंद्र द्वारा पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को लौटा दी गई थीं।
समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल की दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के संबंध में एक बयान में कॉलेजियम ने कहा: रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के 11 अप्रैल 2019 और 18 मार्च 2021 के पत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस अदालत के कॉलेजियम द्वारा 11 नवंबर 2021 को सौरभ किरपाल के नाम को मंजूरी देने की सिफारिश पर दो आपत्तियां हैं, जिसमें केंद्र ने कृपाल के पार्टनर के स्विस नागरिक होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, सौरभ कृपाल का पार्टनर निकोलस जर्मेन बाकमैन एक स्विस नागरिक है।
कृपाल के नाम को दोहराते हुए कॉलेजियम ने कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उम्मीदवार का साथी, जो स्विस नागरिक है, हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा। उसका मूल देश एक मित्र राष्ट्र है। इसमें कहा गया है, संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारकों सहित उच्च पदों पर कई व्यक्तियों के पति-पत्नी विदेशी नागरिक हैं।
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