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प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद ने आरोपों को नकारा
jantaserishta.com
12 Oct 2026 5:07 PM IST

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समिति ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की, नौकरी से हटाने का आदेश.
नई दिल्ली: दिल्ली में JNU के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर BJP महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर FIR दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को प्रोफेसर को नौकरी से हटाने का आदेश जारी हुआ। कांग्रेस सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की जा रही है।
JNU प्रोफेसर के खिलाफ FIR, दिल्ली में BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल सिस्टम्स से जुड़े प्रोफेसर अकोइजम का है। पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 को विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए थे। इन्हीं के आधार पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत मामला दर्ज किया है। अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने भी की थी जांच
पुलिस को सौंपे गए दस्तावेजों के मुताबिक, प्रोफेसर के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने की थी। जांच के दौरान शिकायत करने वाली महिलाओं के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही गवाहों की जानकारी और अन्य उपलब्ध सबूतों पर भी विचार किया गया। समिति की रिपोर्ट में कथित तौर पर अनुचित निजी बातचीत करने, यौन संकेत देने और सहमति के बिना शारीरिक संपर्क करने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह की घटनाओं से महिला छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल प्रभावित हुआ।
समिति ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की, नौकरी से हटाने का आदेश
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने प्रोफेसर के खिलाफ सेवा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
इसके बाद JNU प्रशासन ने 9 अक्टूबर 2026 को प्रोफेसर को नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया। इस तरह पुलिस में FIR दर्ज होने से पहले ही विश्वविद्यालय स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी थी। इस मामले में विश्वविद्यालय की जांच और पुलिस की जांच अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। विश्वविद्यालय की समिति ने संस्थान के नियमों के तहत शिकायतों की समीक्षा की, जबकि पुलिस अब दर्ज मामले के आधार पर कानूनी जांच करेगी।
FIR में 6 मई 2026 की तारीख का उल्लेख
पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार, शिकायत में घटना की तारीख 6 मई 2026 बताई गई है। विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से 11 अक्टूबर को शिकायत और संबंधित दस्तावेज दिए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया। जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर कविता को सौंपी गई है। पुलिस अब शिकायत में बताए गए घटनाक्रम और दस्तावेजों की पड़ताल करेगी।
फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। FIR दर्ज होने का अर्थ यह है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है; इससे आरोप अपने आप साबित नहीं हो जाते।
कांग्रेस सांसद ने आरोपों को किया था खारिज
अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पहले खारिज किया था। उन्होंने आरोप लगाने वालों और मामले को लेकर अभियान चलाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
एक ओर विश्वविद्यालय की समिति की रिपोर्ट और पुलिस में दर्ज FIR के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद आरोपों को नकार चुके हैं। अब पुलिस की जांच में शिकायत, गवाहों के बयान और संबंधित दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।
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