भारत
EV, हाइड्रोजन और CNG कमर्शियल वाहनों की उम्र 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव
Tara Tandi
18 Aug 2026 12:46 PM IST

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नई दिल्ली: सरकार ने नेशनल परमिट सिस्टम के तहत आने वाले बैटरी से चलने वाले, हाइड्रोजन फ्यूल और नेचुरल गैस से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की तय उम्र सीमा को पांच साल और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह प्रस्ताव नेशनल परमिट की प्रक्रियाओं को आसान बनाने और डिजिटल प्रोसेस के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए किए जा रहे बदलावों का हिस्सा है।
मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों के तहत, नेशनल परमिट सिस्टम के तहत आने वाले वाहनों के लिए मौजूदा 12 साल और 15 साल की उम्र सीमा को बैटरी, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस वाले वाहनों के लिए क्रमशः 17 साल और 20 साल तक बढ़ाया जाएगा।
हालांकि, उम्र सीमा बढ़ाने का यह प्रस्ताव सभी कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होगा और यह सिर्फ़ कुछ खास तरह के वाहनों तक ही सीमित रहेगा।
यह फैसला साफ़-सुथरे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच लिया गया है।
सरकार ने नेशनल परमिट रखने वालों को हर साल परमिट रिन्यू कराने के बजाय पांच साल तक के लिए ऑथराइज़ेशन चुनने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव दिया है। हालांकि, सालाना फीस 16,500 रुपये ही रहेगी, जिससे पांच साल के ऑथराइज़ेशन की फीस 82,500 रुपये हो जाएगी।
इसके अलावा, कागज़ी काम को कम करने के लिए VAHAN डेटाबेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस ड्राफ़्ट में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है।
बिना बॉडी वाले चेसिस को जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैलिड टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर चेसिस बॉडी फिटिंग के लिए या मालिक के कंट्रोल से बाहर की वजहों से छह महीने से ज़्यादा समय तक वर्कशॉप में रहता है, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तय फीस जमा करने और आवेदन मिलने पर इसकी वैलिडिटी को एक बार में 30 दिन के लिए बढ़ा सकती है।
पूरी तरह से बने हुए वाहनों को अडैप्टेड वाहनों में बदलने या डीलर वाले राज्य से अलग किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर कराने के मामले में, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 45 दिनों के लिए वैलिड होगा।
इसके अलावा, प्रस्तावित बदलावों में वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट फ़ॉर्म में अतिरिक्त जानकारी भी मांगी गई है।
मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों तक प्रस्तावित बदलावों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।
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