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बेंगलुरू (आईएएनएस)| मंगलुरु पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चार पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार सुबह छह बजे से मंगलवार सुबह तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। शनिवार की रात सुरथकल के पास कटिपल्ला में एक दुकानदार जलील नाम के व्यक्ति की हत्या के बाद यह निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
निषेधाज्ञा 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक सुरथकल, बाजपे, कवूर और पानमबूर थाना क्षेत्र में लागू रहेगी।
पुलिस आयुक्त एन. शशि कुमार द्वारा जारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है।
इसी तरह, इस अवधि के दौरान जनसभा, जत्था, जुलूस और फायरआर्म्स, विस्फोटक और पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है। भड़काऊ नारे लगाने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने पर भी प्रतिबंध है।
हालांकि, रविवार को अधिसूचना में कहा गया है कि निषेधाज्ञा क्रिसमस समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगी।
सुरथकल के पास शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने 45 वर्षीय जलील को चाकू मार दिया, जिसमें बाद में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से पुलिस अलर्ट पर है।
मंगलुरु में ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले के बाद यह घटना सामने आने पर इलाके में तनाव बढ़ गया है।
दक्षिण कन्नड़ मुस्लिम ओक्कूटा के अध्यक्ष के. अशरफ ने आरोप लगाया कि यह हत्या मुस्लिमों को बदला लेने के लिए उकसा कर राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई प्रतीत होती है। दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस से आग्रह करते हुए, उन्होंने मांग की, कि मुख्यमंत्री जलील के परिवार के सदस्यों से मिलें और उन्हें सांत्वना दें।
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