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लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा, कई कार्यों पर रोक
Shantanu Roy
18 March 2024 5:37 PM IST

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पाली। लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 जारी कर निषेधाज्ञा लागू की है। इसमें कई कार्यों पर पाबंदी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी भय के मताधिकार उपयोग कर सकेंगे। निषेधाज्ञा में कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक, एमएल गन आदि, हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो) व लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं निकल सकेगा। साम्प्रदायिक सद्भभावना ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाए जा सकेंगे। भाषण व उद्बोधन नहीं होगा। पेम्प्लेट, पोस्टर चुनाव सामग्री नहीं छपवाई जाएगी और छापी भी नहीं जाएगी। ऑडियो, वीडियो कैसेट से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था 5 मई तक प्रभावी रहेगी।
इन बातों का रखना होगा सभी को ख्याल
-सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करना व करवाना।
-नि:शक्त व अतिवृद्ध जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते हैं। वे लाठी का उपयोग कर सकते है।
-सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी।
-पर्वों के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूस व कार्यक्रमों पर नियम लागू नहीं होगा।
-उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
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