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14 साल बाद फिर शुरू हुई यूसुफ पठान को जमीन देने की प्रक्रिया, जानिए पूरा विवाद
jantaserishta.com
20 Oct 2026 1:56 PM IST

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वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में पूर्व TMC सांसद यूसुफ पठान को जमीन आवंटित करने का मामला फिर चर्चा में है। नगर निगम ने उनके लिए 978 वर्ग मीटर के प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। इस जमीन की अनुमानित कीमत 20.53 करोड़ रुपये बताई गई है।
प्रस्ताव के मुताबिक, कुल जमीन में से 500 वर्ग मीटर हिस्सा बिना कीमत लिए देने की योजना है। इस हिस्से का अनुमानित मूल्य 10.50 करोड़ रुपये है। वहीं, बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए निर्धारित कीमत का 55 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसकी अनुमानित राशि करीब 5.52 करोड़ रुपये बताई गई है।
नगर निगम आयुक्त ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के सामने रखा है। हालांकि, जमीन का वास्तविक कब्जा देने से पहले जरूरी औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। इसलिए फिलहाल इसे अंतिम आवंटन नहीं माना जा सकता।
नगर निगम स्तर पर जमीन देने..
यूसुफ पठान ने 3 मार्च 2012 को वडोदरा नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर अपने बंगले के पास स्थित 978 वर्ग मीटर जमीन मांगी थी। यह प्लॉट शहर के तांदलजा इलाके में उनके घर के नजदीक शुभम पार्टी प्लॉट के पास स्थित है।
नगर निगम स्तर पर जमीन देने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था। इसके तहत बिना सार्वजनिक नीलामी के 99 साल की लीज पर जमीन देने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, 9 जून 2014 को गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया रुक गई।
बाद में संबंधित जमीन पर बाउंड्री वॉल और पशुओं के लिए शेड बनाए जाने का मामला सामने आया। नगर निगम की ओर से कार्रवाई किए जाने पर पठान ने अदालत का रुख किया। इस तरह जमीन से जुड़ा विवाद कई वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया में बना रहा।
हाईकोर्ट तक पहुंचा विवाद
जमीन पर कब्जे को लेकर नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ यूसुफ पठान ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 21 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पठान ने फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की।
8 जून 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जब जमीन का औपचारिक आवंटन नहीं हुआ था और उसके लिए भुगतान भी नहीं किया गया था, तो उस पर कब्जा किस आधार पर किया गया। अदालत ने इस मामले में नगर निगम अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल किए।
15 जून को पठान के वकील ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को जमीन देने से संबंधित राज्य सरकार की नीति का हवाला देते हुए अपनी दलीलें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
नगर निगम ने शहर के ....
18 जून 2026 को नगर निगम ने शहर के सात प्लॉट की नीलामी से जुड़ा प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने रखा था। इनमें तांदलजा स्थित यूसुफ पठान से जुड़ा 978 वर्ग मीटर का प्लॉट भी शामिल था। उस समय जमीन की कीमत 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी। इस दर के आधार पर पूरे प्लॉट का मूल्य लगभग 20.53 करोड़ रुपये बैठता है।
इसके बाद 31 अगस्त 2026 को यूसुफ पठान ने हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली। अब नगर निगम की ओर से जमीन देने का प्रस्ताव दोबारा आगे बढ़ाया गया है। इससे 2012 में शुरू हुए इस मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है।
अंतिम मंजूरी और कब्जे पर नजर
मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार, जमीन का एक हिस्सा मुफ्त देने और शेष हिस्से के लिए निर्धारित दर का 55 प्रतिशत लेने की योजना है। लेकिन स्थायी समिति और संबंधित प्राधिकरणों की आवश्यक मंजूरी के बाद ही आवंटन की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि पहले राज्य सरकार जिस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे पाई थी, उसके बाद अब जमीन देने की प्रक्रिया किन नियमों और शर्तों के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। साथ ही, यह भी देखना होगा कि अंतिम आवंटन में जमीन की कीमत, लीज की शर्तें और कब्जा देने की प्रक्रिया को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।
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