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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जजों की नियुक्ति में खामियों की ओर किया इशारा

Nilmani Pal
4 Dec 2022 8:40 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जजों की नियुक्ति में खामियों की ओर किया इशारा
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दिल्ली. वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में न्यायाधीशों की नियुक्ति में खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मुख्य समस्या यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान में कोई प्रणाली या मानदंड नहीं है। कॉलेजियम के सदस्य यह जानने के बजाय कौन अच्छा न्ययाधीश हो सकता है, वे जिसको जानते हैं, उसके पक्ष में फैसला करते हैं।

पेश है इंटरव्यू का अंश:

प्रश्न: संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्ण नहीं है, क्या इसका मतलब यह है कि बगैर किसी जवबादेही के कॉलेजियम को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्ण शक्ति प्राप्त है?

उत्तर: यह व्यवस्था न्यायिक निर्धारण के एक अधिनियम द्वारा तय की गई है। एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम) लाया गया था, तो इसे चुनौती दी गई थी कि यह असंवैधानिक है। इस पर कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि हम वकीलों को जानते हैं और तदनुसार हम यह तय करने की बेहतर स्थिति में हैं कि किसे न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हम रोजाना वकीलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब उस आधार पर उन्होंने फैसला किया है कि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, यही औचित्य है।

जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून कहता है कि नियुक्ति कॉलेजियम द्वारा की जाएगी, तब तक उसे मानना ही पड़ेगा। हालांकि, मेरे व्यक्तिगत विचार में उन्होंने इस अधिकार को ग्रहण करने के लिए जो आधार लिया है, वह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि ऐसी कोई प्रणाली या तरीका नहीं है, जिससे आप सभी बेहतर वकीलों को जान सकें।

मूल रूप से कॉलेजिय के सदस्य उन्हें ही चुनते हैं, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्होंने कोई डेटाबेस नहीं बनाया है। उन्होंने कभी भी यह पता गाने की कवायद नहीं की कि वे लोग कौन हैं जो न्यायपालिका के लिए उम्मीदवार होंगे। उन्होंने यह नहीं पाया है कि उम्र क्या है और बेहतरी के लिए कौन से मापदंड होने चाहिए, तो, पूरा आधार त्रुटिपूर्ण है।

प्रश्न: जब आप कहते हैं कि न्यायाधीश उन्हें नियुक्त करते हैं जिन्हें न्यायाधीश जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद का मुद्दा है?

उत्तर : तो, जब आप लोगों को नियुक्त करने के लिए जानने वाले कॉलेजियम की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे वहां (सुप्रीम कोर्ट के वकील) अभ्यास नहीं करते हैं। अब मेरे अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वकील नियुक्त होने के सबसे योग्य हैं। लेकिन चूंकि वे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को नहीं जानते हैं, इसलिए वे उन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अपने जान-पहचान के वकीलों की नियुक्ति का मतलग है कि इसमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात का कुछ तत्व अवश्य है। जब आपके रिश्तेदार पर विचार किया जा रहा है, तो आपको कॉलेजियम से दूर रहना चाहिए, जो कि प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी मुद्दा है। अंतत: आप केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो त्रुटिपूर्ण है।

उत्तर: जब आप न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होने की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायपालिका में सबसे अच्छे लोगों की नियुक्ति हो। और आज जो सिस्टम चलन में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब भाई-भतीजावाद कर रहे हैं. मैं यह भी नहीं कह रहा कि अच्छे लोगों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लोगों पर विचार नहीं किया जा रहा हैञ सिस्टम यह पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि कौन सबसे अच्छा है।

क्योंकि, न्ययाधीश अदालत में मामलों की सुनवाई कर रहा है, निर्णय दे रहा है और अदालत के समय के बाहर निर्णय लिख रहा है। उन्हें यह पता लगाने के लिए समय कहां मिलता है कि उच्च न्यायालय में कौन से वकील पात्र हो सकते हैं और उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाना चाहिए।

वह कवायद कहां है, भाई-भतीजावाद के कुछ तत्वों को अपने आप आने पर विचार करने के लिए उनके पास कोई सचिवालय नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भाई-भतीजावाद संस्थागत रूप से है, लेकिन निश्चित रूप से यह तब होता है जब आप उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

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