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अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी, 108 अधिकारियों पर चलाया जाएगा केस, जानिए वजह!
jantaserishta.com
1 March 2022 3:26 AM GMT
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राज्य सरकार पुराने लंबित मामलों की जल्दी समीक्षा कर 108 भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोजन चलाने की तैयारी कर ली है.
नई दिल्ली: बिहार (Bihar) सरकार ने भष्ट्राचार (Corruption) में लिपित अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है. राज्य सरकार पुराने लंबित मामलों की जल्दी समीक्षा कर 108 भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोजन चलाने की तैयारी कर ली है. सरकार के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी (Minister Vijay Kumar) ने सोमवार को बिहार विधानसभा में यह घोषणा की है. मंत्री ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी द्वारा इस बारे में पूछे गए एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति जल्द दी जाएगी. प्रभारी मंत्री ने कहा कि 1999 से मामले लंबित हैं और अलग विभागों से जुड़े हुए हैं. भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्तमान सरकार की जीरो टालरेंस की नीति है.
उन्होंने प्रश्नकर्ता द्वारा सरकार की ओर से समयबद्ध आश्वासन की मांग पर कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर शीघ्र ही मामलों की समीक्षा की जाएगी. मुख्य सचिव संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों के साथ इस मामले पर बैठक कर शीघ्र ही लंबित मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देंगे. इसमें देर होना सही नहीं है और सरकार भी जल्द कार्रवाई चाहती है.
बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए मद्य निषेध विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के निशाने पर शराब पीने से ज्यादा शराब का अवैध कारोबार चला रहे माफिया हैं. इन माफियाओं का पता लगाने और इन पर लगाम कसने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है. अब शराबबंदी के बावजूद अगर राज्य में कोई भी शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे एक अहम काम करना होगा. पकड़े गए आदमी को पुलिस को शराब माफिया की जानकारी देनी होगी. मतलब ये कि उसे ये बताना होगा कि उसने शराब किससे खरीदी. अगर शराब पीते हुए पकड़ा गया शख्स ऐसा करता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा.
मद्य निषेध विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि शराब विक्रेताओं की निशानदेही करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मद्य निषेध विभाग की होगी. उन्होंने बताया कि अभी तक करीब साढ़े तीन से चार लाख व्यक्तियों को शराब पीने के आरोप में जेल भेजा गया है. शराबी को यह भी बताना होगा कि उसने शराब कहां और किससे खरीदी है.
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