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रामभद्राचार्य के कथित बयान पर प्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश, 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई

SHIDDHANT
2 Oct 2026 12:07 AM IST
रामभद्राचार्य के कथित बयान पर प्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश, 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई
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प्रयागराज: प्रयागराज में जगद्गुरु रामभद्राचार्य से जुड़े एक कथित बयान का विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। ब्राह्मण समाज की कुछ उपजातियों को लेकर की गई कथित टिप्पणी के मामले में प्रयागराज की ACJM कोर्ट संख्या-8 ने शिकायतकर्ता सुरेश चंद्र उपाध्याय की ओर से दाखिल परिवाद पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने रामभद्राचार्य को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।
मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, वीडियो में रामभद्राचार्य ने उपाध्याय, पाठक, चौबे, त्रिगुणायक और दीक्षित जैसे ब्राह्मण उपनामों/उपजातियों को लेकर कथित टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस टिप्पणी से संबंधित समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा और भावनाओं को ठेस पहुंची।
शिकायतकर्ता सुरेश चंद्र उपाध्याय ने अदालत में परिवाद दाखिल कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उनका कहना है कि मामले में पहले पुलिस और प्रशासन के स्तर पर शिकायत की गई थी, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद अदालत का रुख किया गया।
रिपोर्टों में कथित बयान को 3 फरवरी 2024 को वृंदावन में हुई भागवत कथा से जोड़ा गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। मामले में आगे की प्रक्रिया और पक्षकारों के जवाब के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
गौरतलब है कि सितंबर 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी व्यापक विवाद से संबंधित एक अलग याचिका में रामभद्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग खारिज की थी और शिकायतकर्ता को वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की बात कही थी।
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