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पॉक्सो कोर्ट ने नजीर पेश की , रेप के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

Nilmani Pal
11 Feb 2022 5:29 AM GMT
पॉक्सो कोर्ट ने नजीर पेश की , रेप के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा
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कोर्ट का फैसला

जयपुर। राजधानी जयपुर (Jaipur) के नरैना में एक 4 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले (narena minor girl rape) में राजस्थान के पॉक्सो कोर्ट (POCSO court) ने अपने फैसले से नजीर पेश की है. मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 6 माह बाद उसको न्याय मिल गया है. मामले के मुताबिक 11 अगस्त 2021 को नरैना में हुए एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और बाद में हत्या (minor girl rape and murder) मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी सुरेश कुमार बलाई को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा के आदेश (death sentence order in rape case) दिए हैं. इसके अलावा 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जज संदीप कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में इस अपराध को अकल्पनीय वासना और हैवानियत की हद से लिप्त बताया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने महज 4 साल की बच्ची के साथ जो बर्बरतापूर्वक कृत्य किया है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

कोर्ट के मुताबिक इस उम्र के छोटे बच्चों को कांटा चुभने पर ही असहनीय पीड़ा का एहसास होता है ऐसे में वो बालिका ने किस सीमा तक तड़प झेली होगी. वहीं आरोपी ने अपराध करने के बाद बच्चाी को पानी के तालाब में भी फेंक दिया. बता दें कि राजस्थान में पॉक्सो केस में फांसी की सजा का यह 5वां मामला है.


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