नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से चुनावी राज्य तेलंगाना में अखबारों में अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर स्पष्टीकरण मांगा।
कर्नाटक के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि राज्य सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उससे पूर्व मंजूरी नहीं ली, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
इसमें यह भी कहा गया कि कर्नाटक सरकार द्वारा तेलंगाना में ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रकाशन तत्काल प्रभाव से तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि राज्य सरकार आयोग से आवश्यक मंजूरी नहीं ले लेती।
इसने उन परिस्थितियों पर मंगलवार शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है जिनके कारण आयोग के आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) निर्देशों का उल्लंघन हुआ।
अपने पत्र में, आयोग ने यह भी पूछा कि एमसीसी निर्देशों के तहत आवश्यक प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रभारी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
इससे पहले दिन में, भाजपा ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार के साथ तेलंगाना मीडिया में विज्ञापन देकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव पर नजर
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होने हैं।